अनुच्छेद-65 इस बात की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रपति पद के रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा तथा उपराष्ट्रपति भी यदि अनुपस्थित हो तो अनुच्छेद-68 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों से संबंधित कार्यों की देख रेख करेंगे।
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